900 से ज्यादा होटल-क्लब पर मंडराया खतरा: पुलिस क्लीयरेंस और दिल्ली सरकार की सख्ती शुरू Club-Restra Licence Rules

Club Licence New Rules 2025: दिल्ली में शराब परोसने वाले क्लबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए अब बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पांच दिनों के भीतर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जमा नहीं किया गया, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह निर्देश सीधे-सीधे उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो अब तक कानून का पालन नहीं कर रहे।

900 से अधिक प्रतिष्ठान अभी भी नियमों की अवहेलना में

आबकारी विभाग के अनुसार, अब तक करीब 900 ऐसे होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (HCR) हैं जो शराब परोस रहे हैं लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सके हैं। ये प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करते हुए काम कर रहे हैं, जो अब उनके लिए भारी पड़ सकता है।

कानून क्या कहता है PCC के बारे में?

दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 स्पष्ट रूप से कहती है कि HCR कैटेगरी में आने वाले हर लाइसेंसधारी को लाइसेंस मिलने के 30 दिन के भीतर PCC जमा करना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि शराब परोसने वाले स्थानों का संचालन कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति न कर रहा हो।

फरवरी से चल रहा था अलर्ट, अब होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2025 में ही आदेश जारी कर दिए थे, जिसमें PCC जमा करने की अंतिम तारीख तय की गई थी। लेकिन इसके बावजूद कई प्रतिष्ठानों ने इसका पालन नहीं किया। अब विभाग ने चेतावनी दी है कि पांच दिनों के भीतर भी PCC न देने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों जरूरी है पुलिस क्लीयरेंस?

PCC का मकसद सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम कदम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शराब परोसने वाले स्थान आपराधिक तत्वों के नियंत्रण में न हों और वहां किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की संभावना कम रहे।

क्या हो सकता है अगला कदम?

यदि निर्धारित समयसीमा में PCC नहीं दिया गया तो संबंधित होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। इसके अलावा विभाग उन्हें सील भी कर सकता है या उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश कर सकता है।

अब क्या करें लाइसेंसधारी?

जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक PCC जमा नहीं किया है, उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस थाने से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराकर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए और इसे आबकारी विभाग में जमा कराना चाहिए। यह न केवल कानूनी बाध्यता है बल्कि प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को भी बनाए रखने का तरीका है।

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